बरेली: सात निजी अस्पतालों को नोटिस, सील करने की चेतावनी

बरेली। स्वास्थ्य विभाग ने शहर के सात निजी अस्पतालों को नियमों के उल्लंघन पर नोटिस जारी किया है। इनमें से एक अस्पताल में फायर सेफ्टी की व्यवस्था पूरी तरह नदारद मिली, जबकि छह अस्पतालों में बेसमेंट में एनआईसीयू (नवजात गहन चिकित्सा इकाई) संचालित की जा रही थी। विभाग ने इन अस्पतालों को चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द एनआईसीयू बेसमेंट से शिफ्ट नहीं किए गए, तो अस्पताल सील कर दिए जाएंगे।

झांसी मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में हुए अग्निकांड के बाद सरकार ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी और अन्य मानकों की जांच के निर्देश दिए थे। इसके तहत बरेली में विशेष जांच टीम का गठन किया गया, जिसने बीते 15 दिनों में लगभग 30 अस्पतालों का निरीक्षण किया।

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जांच के दौरान सात अस्पतालों में नियमों का उल्लंघन पाया गया

  • एक अस्पताल में फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं थी।
  • छह अस्पतालों ने मानकों को नजरअंदाज करते हुए बेसमेंट में एनआईसीयू स्थापित किए थे, जहां नवजात शिशुओं का इलाज चल रहा था।

नोटिस जारी किए गए अस्पतालों में शामिल हैं

  • डॉ. रवि खन्ना का एनबीसीसी
  • डॉ. रुचि अतुल अस्पताल
  • श्रीसंत हॉस्पिटल
  • डॉ. अशोक मेंहदीरत्ता अस्पताल
  • बेग अस्पताल
  • क्यूटीज एंड किड्स अस्पताल

स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी

सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने स्पष्ट किया कि बेसमेंट में एनआईसीयू का संचालन नियमों के खिलाफ है। अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे तय समयसीमा में एनआईसीयू को बेसमेंट से शिफ्ट करें। अगर अगले निरीक्षण में बेसमेंट में एनआईसीयू संचालित पाया गया, तो अस्पताल को सील कर दिया जाएगा।

यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं में मानकों की अनदेखी पर रोक लगाने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए यह जरूरी है कि सभी अस्पताल नियमों का पालन करें।

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