बरेली कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया, 7 जनवरी को सुनवाई का आदेश

बरेली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ वर्गों में विद्वेष फैलाने के आरोप में बरेली की जिला एवं सत्र न्यायालय ने नोटिस जारी कर 7 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। न्यायालय ने फौजदारी निगरानी याचिका को स्वीकार करते हुए यह नोटिस जारी किया।

मामला और शिकायत

सुभाषनगर निवासी पंकज पाठक ने अधिवक्ता वीरेंद्र पाल गुप्ता और अनिल द्विवेदी के माध्यम से राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सीजेएम कोर्ट में याचिका दी थी। आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने राजनीतिक लाभ के लिए जानबूझकर वर्गों के बीच वैमनस्य, घृणा और शत्रुता फैलाने की कोशिश की। उनके कुछ भाषणों को आपत्तिजनक और भड़काऊ बताया गया।

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सीजेएम कोर्ट ने 27 अगस्त को इस याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद पंकज पाठक ने सेशन कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ रिवीजन दायर किया।

याचिका में यह तर्क दिया गया है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के उद्देश्य से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच नफरत और विद्वेष फैलाने का प्रयास किया। उनके भाषणों के कुछ अंश इस आरोप का आधार हैं।

अगली सुनवाई की तारीख

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी किया और 7 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है। कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

मामले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं, भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने मामले पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं।

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