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Ballia News: तीन भाइयों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा

Ballia News: उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप जिला एवं सत्र न्यायालय बलिया ने हत्या के एक मामले में तीन भाइयों को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला रेवती थाना क्षेत्र का है।
पुलिस जांच और अभियोजन
विवेचना के दौरान पुलिस ने संदीप वर्मा, बब्लू वर्मा और पिंटू उर्फ रिक्सेना पुत्रगण सत्यनारायण वर्मा (निवासीगण: श्रीनगर, थाना रेवती, बलिया) को आरोपी बनाया। विवेचक ने 16 अप्रैल 2020 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। पांच मई 2020 को सीजेएम न्यायालय ने संज्ञान लिया और 30 मई 2020 को पत्रावली सेशन कोर्ट को सुपुर्द कर दी गई।
अदालती कार्यवाही और फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने पक्ष और साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने तीनों भाइयों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।