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Ballia News: मानवाधिकार हनन प्रकरण में नगरा थानाध्यक्ष सहित एक दर्जन पुलिस कर्मी दोषी पाए गए

नगरा (बलिया)। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने दो वर्ष से लंबित एक मानवाधिकार हनन मामले में नगरा थाना प्रभारी अतुल कुमार मिश्रा सहित लगभग एक दर्जन पुलिस कर्मियों को दोषी पाया है। आयोग ने जांच रिपोर्ट अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस सूचना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।
मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण के आदेश पर यह मामला केस नंबर 15105/60/2023-24 के रूप में दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। विवेचक निरीक्षक संतोष कुमार ने गहन जांच करते हुए पाया कि शिकायतकर्ता को चोटें पहुंचाई गईं और मामले में 151 की कार्रवाई के दौरान चोटों को हल्का दर्शाकर मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई थी। चिकित्सक द्वारा जारी सरकारी पर्ची में आंख और शरीर पर चोटों का उल्लेख पाया गया।
इन तथ्यों के आधार पर मानवाधिकार आयोग ने तत्कालीन थाना प्रभारी अतुल कुमार मिश्रा, उपनिरीक्षक छुन्ना सिंह, मुन्ना लाल यादव, हेड कांस्टेबल दीनानाथ राम, विवेक कुमार यादव, शिवम पटेल, राजकुमार, संतोष सिंह, अब्दुल हमीद, रामजीत यादव, अशोक कुमार और प्रिंस प्रजापति को दोषी ठहराया है।
जांच अधिकारी ने 337 पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्य मानवाधिकार आयोग, लखनऊ को प्रेषित की है। यह रिपोर्ट 23 पृष्ठों के सारांश के रूप में पुलिस महानिदेशक संदीप सालुंके और मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति राजीव लोचन को भेजी गई है।
आयोग ने संबंधित पुलिस कर्मियों को आदेश दिया है कि वे 15 अक्टूबर 2025 तक स्वयं उपस्थित होकर या डाक/ईमेल के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करें।