बलिया : जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने पीएम और शिक्षामंत्री को भेजा ज्ञापन, TET नियम बदलने की मांग

Ballia News। सेवारत शिक्षकों को TET परीक्षा पास करने की अनिवार्यता से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ बलिया ने आवाज उठाई है। जिलाध्यक्ष अजीत प्रताप के नेतृत्व में शिक्षकों ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। संघ ने मांग की है कि संसद में विधेयक लाकर इस कानून में संशोधन किया जाए।

शिक्षकों की दलील

संघ का कहना है कि जब से आरटीई एक्ट लागू हुआ है, उससे पहले नियुक्त शिक्षकों को TET की आवश्यकता नहीं है। उन शिक्षकों ने नियुक्ति के समय सभी योग्यता और प्रक्रिया पूरी की थी। बावजूद इसके 2017 में सरकार ने गजट जारी कर बिना सार्वजनिक किए विधेयक लाया, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी सेवारत शिक्षकों को दो साल के भीतर TET पास करना होगा।

यह भी पढ़े - बलिया पुलिस को कुड़ियापुर चौराहे पर मिली सफलता, पाक्सो एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

इस फैसले से शिक्षकों में निराशा और आक्रोश है। उनका कहना है कि यह उनके आत्मसम्मान और नौकरी की स्थिरता दोनों पर चोट करता है। संघ ने भारत सरकार से अपील की है कि संसद के आगामी सत्र में इस कानून को बदला जाए।

कार्यक्रम में मौजूद लोग

ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ के मंडलीय महामंत्री हरिमोहन सिंह, जिलाध्यक्ष अजीत प्रताप, जिला महामंत्री रफ़ीउल्लाह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील कुमार यादव, राज्य कर्मचारी परिषद के उपाध्यक्ष रामनाथ पासवान समेत बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहे।

खबरें और भी हैं

Latest News

एनएसई की गवर्निंग बोर्ड पर अध्यक्ष की नियुक्ति एनएसई की गवर्निंग बोर्ड पर अध्यक्ष की नियुक्ति
दिल्ली , सितंबर 2025: पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर, श्री श्रीनिवास इंजेटी को आज से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)...
रामलला की शरण में मॉरीशस सरकार, अयोध्या में पीएम डॉ. नवीन चंद्र रामगुलाम ने किए दर्शन, सीएम योगी ने किया स्वागत
कॉर्टेवा एग्रीसाइंस ने अंगूर और आलू के लिए नई पीढ़ी का फसल सुरक्षा समाधान 'ज़ोरवेक एंटेक्टा®' लॉन्च किया
Mirzapur News: ट्रेन से गिरकर युवक की मौत, स्टेशन से कुछ दूरी पहले हुआ हादसा
बलिया में तीनों नदियों का जलस्तर घटा, पर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर; 70 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.