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मिलावटखोरों पर बलिया डीएम सख्त, बड़ी कार्रवाई के निर्देश—नाम सार्वजनिक करने तक का फैसला
बलिया। जिले में मिलावट के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मातहत अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय खाद्य सलाहकार समिति की बैठक में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की गई।
फेल नमूनों में से 156 वाद न्याय निर्णायक अधिकारी (एओ कोर्ट) तथा 43 वाद न्यायिक न्यायालय में दाखिल किए गए। एओ कोर्ट में 233 वादों का निस्तारण करते हुए कुल ₹3.75 लाख का अर्थदंड लगाया गया।
डीएम के सख्त निर्देश
- नमूने सीधे उद्गम स्थलों (निर्माण इकाइयों/बड़ी फर्मों) से लिए जाएं।
- दोष सिद्ध बड़े मिलावटखोरों के नाम समाचार पत्रों व मीडिया में प्रचारित किए जाएं।
- गंभीर मिलावट करने वालों के नाम चौराहों पर होर्डिंग के जरिए प्रदर्शित हों।
- न्यायिक न्यायालयों में लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए मॉनिटरिंग सेल में मामला रखा जाए।
- जिले में खोवा निर्माण इकाइयों की पहचान कर गुणवत्ता जांच कराई जाए।
- स्ट्रीट फूड हब के लिए स्थल निर्धारण हेतु नगर पालिका से पत्रावली प्रस्तुत की जाए।
अन्य महत्वपूर्ण सुझाव
व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता ने सड़क किनारे बिना लाइसेंस/पंजीकरण खुले में मीट-मछली बिक्री का मुद्दा उठाते हुए चिन्हित स्थानों पर कार्रवाई का सुझाव दिया। एनजीओ प्रतिनिधि प्रदीप शुक्ला ने निर्णित वादों में लगाए गए अर्थदंड का विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का प्रस्ताव रखा।
डीएम ने आबकारी, खाद्य-रसद, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा सहित सभी संबंधित विभागों को खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ समन्वय कर लाइसेंस/पंजीकरण के लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, उद्योग विभाग, जिला पंचायत, राज्यकर, मंडी सचिव, मत्स्य विभाग, रेडक्रॉस प्रतिनिधि शैलेन्द्र पाण्डेय, दवा विक्रेता संघ अध्यक्ष आनंद सिंह सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
