आचार संहिता उल्लंघन मामले में भाजपा विधायक कुंवर सिंह टेकाम बरी

जबलपुर। जबलपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने भाजपा विधायक कुंवर सिंह टेकाम को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन और मतदाताओं को प्रलोभन देने के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से संबंधित था।

विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डी.पी. सूत्रकार ने अपने 14 पन्नों के फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को प्रमाणित करने में पूरी तरह असफल रहा। अदालत ने स्पष्ट किया कि जिस मोबाइल फोन से कथित वीडियो बनाए जाने का दावा किया गया था, वह टूट चुका था और वीडियो की फॉरेंसिक जांच नहीं हो सकी, ऐसे में उसकी सत्यता सिद्ध नहीं हो पाई।

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मामले में शिकायतकर्ता प्रदीप सिंह उर्फ दीपू ने आरोप लगाया था कि 23 अप्रैल 2019 को सीधी जिले के ग्राम धनौली में एक नुक्कड़ सभा के दौरान विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगते हुए विधायक निधि से पांच हैंडपंप लगवाने की घोषणा की थी, जिसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया था।

इस प्रकरण में विधायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (प्रलोभन) और 188 (प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया।

फैसले के बाद कुंवर सिंह टेकाम ने इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए कहा कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया था और वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी। अदालत के इस निर्णय के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

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