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Sultanpur Crime News: गैर इरादतन हत्या समेत कई मामलों में अदालत के सख्त फैसले
गैर इरादतन हत्या में 4 दोषियों को 7-7 साल की सजा
सुलतानपुर। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मूंगर कनरहिया गांव निवासी एजाज अहमद की 15 वर्ष पूर्व हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी करार दिए गए चार आरोपियों—राममिलन, गोरख, अमित और राजीव—को सात-सात वर्ष के कारावास और प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
आत्महत्या के लिए उकसाने की दोषी पत्नी को 4 साल की कैद
पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी पाई गई पत्नी सुधा तिवारी को एडीजे तृतीय निशा सिंह की अदालत ने चार वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सह-आरोपी मुन्ना उर्फ इंदेश तिवारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
मामला 10 जनवरी 2013 का है, जब प्रवीण पांडेय ने कथित उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने पत्नी सुधा तिवारी समेत दो लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
दहेज उत्पीड़न केस में सुनवाई पूरी, 8 जनवरी को फैसला
करौंदीकला थाना क्षेत्र से जुड़े दहेज उत्पीड़न के एक चर्चित मामले में मजिस्ट्रेट प्रतीक आर्या की अदालत में अंतिम बहस पूरी हो गई। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 8 जनवरी की तिथि नियत की है।
वादिनी अंशिका सिंह की शिकायत पर पति नितेश सिंह और सास मिथलेश देवी के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रखा है।
छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल की सजा
कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में छह वर्ष पूर्व किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में दोषी राजेंद्र निषाद को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव ने तीन वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने की राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए गए हैं।
संग्रह अमीन हत्याकांड में इंस्पेक्टर गैरहाजिर
अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र में संग्रह अमीन सुरेश यादव और उनके भतीजे की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संध्या चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। गवाही के लिए इंस्पेक्टर के उपस्थित न होने पर अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर तय की है। इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल है।
पुलिस पर हमले के आरोपियों की जमानत खारिज
हलियापुर थाना क्षेत्र में अयोध्या पुलिस टीम पर जानलेवा हमले और सरकारी पिस्टल छीनने के मामले में चार आरोपियों—अखिल सिंह, शिवम सिंह, प्रमिला सिंह और शिवानी—की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने खारिज कर दी। घटना 20 नवंबर की है, जब गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर हमला किया गया था।
