- Hindi News
- उत्तर प्रदेश
- प्रयागराज
- प्रयागराज : विवाह-विच्छेद मामलों में पुनरीक्षण या अपील लंबित रहने पर भी मिलेगा भरण-पोषण
प्रयागराज : विवाह-विच्छेद मामलों में पुनरीक्षण या अपील लंबित रहने पर भी मिलेगा भरण-पोषण
On
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत भरण-पोषण और मुकदमे के खर्च का दावा न केवल मूल कार्यवाही के दौरान, बल्कि पुनरीक्षण, अपीलीय या बहाली की लंबित कार्यवाही में भी स्वीकार्य है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पक्ष को वित्तीय सहायता देकर न्याय तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि वह आर्थिक तंगी के कारण अपने अधिकार से वंचित न हो।
यह भी पढ़े - मेरठ: शादी की पहली रात ही घर से गायब हुआ दूल्हा, तीन दिन बाद हरिद्वार में मिला, परिवार में मचा हड़कंप
पति ने इस आदेश को अनुच्छेद 227 के तहत चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि किसी भी मामले में आर्थिक क्षमता उसकी गुणवत्ता का निर्धारक नहीं हो सकती। यदि कोई पक्ष आर्थिक रूप से कमजोर है और उसकी आय अपर्याप्त है, तो वह भरण-पोषण का हकदार है।
खबरें और भी हैं
हाईकोर्ट : बरेली नगर निगम को झटका, 27 मकानों पर जबरन कार्रवाई पर रोक
By Parakh Khabar
Ballia News : रेलवे ट्रैक पर युवक का शव बरामद, इलाके में सनसनी
By Parakh Khabar
Latest News
09 Dec 2025 03:35:57
नई दिल्ली। टोल प्लाजा पर जाम, सर्वाइकल कैंसर, यूनेस्को धरोहर स्थलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी सहित विभिन्न मुद्दे शून्यकाल...
स्पेशल स्टोरी
01 Jun 2025 09:23:11
Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जिनमें लोग जंगली जानवरों जैसे शेर और...
Copyright (c) Parakh Khabar All Rights Reserved.
