CAA को लेकर जारी हुई अधिसूचना, यूपी में डीजीपी ने जारी किया अलर्ट

लखनऊ। केंद्र सरकार ने नागरिक संशोधन अधिनियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद डीजीपी मुख्यालय से निर्देश जारी कर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया है। ‌डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी कमिश्नरेट व जिले के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। ‌

अधिकारियों को ग्राउंड पर रहने के निर्देश 

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डीजीपी की ओर से जारी किए निर्देशों के बाद संवेदनशील क्षेत्रों में फोर्स को बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों को फोर्स के साथ पैदल ग्रस्त करने के निर्देश दिए गए। ग्राउंड पर अलर्ट रहने के साथ-साथ डीजीपी उत्तर प्रदेश ने सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के निर्देश भी जारी किए हैं। डीजीपी की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि सोशल मीडिया पर नजर बनाए रखी जाए। ऐसे में यदि कोई भ्रामक तथ्य फैलता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। 
कैमरों व ड्रोन से रखी जा रही नजर 
कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फुट पेट्रोलिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे व ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी जा रही है। डीजीपी ने हर हाल में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने इस दौरान भड़काऊ, आपत्तिजनक पोस्ट से बचने की राय दी है। ‌

नहीं जाएगी किसी की नागरिकता 

डीजीपी उत्तर प्रदेश की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया है की नागरिकता संशोधन अधिनियम(सीएए) के तहत किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं जाएगी। ऐसे में यदि कोई इस संदर्भ में गलत जानकारी शेयर करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों के तहत भारत के तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफ़गानिस्तान से भारत में रहने वाले गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत इस प्रक्रिया को आसान किया गया है। ‌

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