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बलिया: युवक की हत्या मामले में पिता-पुत्र समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
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बलिया। बलिया की स्थानीय अदालत ने एक युवक की हत्या के दो वर्ष पुराने मामले में आरोपी व्यक्ति और उसके दो पुत्रों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
इस मामले में अमरजीत की मां शैल कुमारी की शिकायत पर पुलिस ने राम प्रवेश गोड़ व उसके दो बेटे धर्मेन्द्र गोड़ उर्फ़ बालक गोड़ व दीनानाथ गोड़ के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) समेत अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के बाद तीनों आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, जहां शनिवार को जिला न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई।
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