बलिया: फर्जी शिक्षक नियुक्ति मामले में 86 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 42 का वेतन रोका गया

बलिया/मऊ: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में समाज कल्याण विभाग से अनुदान प्राप्त विद्यालयों में 42 शिक्षकों की फर्जी नियुक्तियों के मामले में कुल 86 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घोटाले में शिक्षा विभाग के कई अधिकारी, कर्मचारी और विद्यालय प्रबंधक भी शामिल हैं।

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि मऊ कोतवाली में दर्ज इस मामले में तीन तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, एक तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चार खंड शिक्षा अधिकारी, समाज कल्याण विभाग के तीन सुपरवाइजर/पटल सहायक, 42 फर्जी नियुक्त शिक्षक, 19 विद्यालय प्रबंधक और 14 अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है।

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फर्जी शिक्षकों का वेतन रोका, जांच जारी

मऊ की जिला समाज कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि 2014 के बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त और निजी प्रबंधन द्वारा संचालित विद्यालयों में कुल 70 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। जांच में इनमें से 42 नियुक्तियां फर्जी पाई गईं, जिसके बाद इन सभी का वेतन भुगतान तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।

रश्मि मिश्रा ने यह भी बताया कि अन्य 28 शिक्षकों की नियुक्तियों की जांच अभी जारी है और दोषी पाए जाने पर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।

कोतवाली प्रभारी अनिल सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस द्वारा गहन जांच शुरू कर दी गई है। सभी नामजद और अज्ञात आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।

यह मामला शिक्षा तंत्र में व्यापक अनियमितताओं और मिलीभगत की ओर इशारा करता है, जिसे लेकर शासन-प्रशासन अब सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है।

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