Ballia News: SC-ST एक्ट मामले में दो अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा, साथ में अर्थदंड भी लगाया गया

बलिया : OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने धारा 323, 34, 504, 506 भादवि व 3(1) (X) SC ST  एक्ट के मामले में दो अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष का साधारण कारावास तथा 16,500-16,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण वर्ष 2011 का है। मनियर थाने में वादी ने विपक्षियों के खिलाफ शिकायत किया था कि वादी तथा वादी के भाई को जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज के साथ लाठी डण्डे से मारापीटा गया।जान माल की धमकी दी गई। पुलिस ने धारा 323, 34, 504, 506 भादवि व 3(1) X SC ST एक्ट के तहत सुदर्शन गुप्ता पुत्र स्व. सुखदेव गुप्ता व मन्टू गुप्ता पुत्र सुदर्शन गुप्ता (निवासी रिगवन थाना मनियर) के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचनात्मक कार्यवाही शुरू की।

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विशेष न्यायाधीश (SCST) अपर सत्र न्यायालय बलिया में 19 नवम्बर को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग ने प्रभावी पैरवी की। अदालत ने धारा 323/34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 06-06 माह का कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, धारा 504 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये प्रत्येक अभियुक्तगण को 01-01 वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 03-03 वर्ष का कारावास व तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 3(1) (X) SCST एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को तीन-तीन वर्ष का कारावास व बारह-बारह हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन अधिकारी अशोक कुमार ओझा रहे।

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