UP Cabinet Approval: वृद्धावस्था पेंशन पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब आवेदन की जरूरत नहीं—विभाग खुद करेगा संपर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में बड़ा बदलाव करते हुए प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब पात्र वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। समाज कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि ‘फैमिली आईडी–एक परिवार, एक पहचान’ प्रणाली के माध्यम से पात्र लोगों की पहचान स्वतः हो जाएगी। उनकी सहमति प्राप्त होते ही पेंशन स्वीकृत कर दी जाएगी।

वर्तमान में 67.50 लाख बुजुर्ग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो आवेदन प्रक्रिया पूरी न कर पाने की वजह से पेंशन से वंचित रह जाते हैं। नई व्यवस्था इस समस्या को दूर करेगी। फैमिली आईडी के आधार पर उन नागरिकों की सूची अपने आप तैयार होगी, जिनकी उम्र अगले 90 दिनों में 60 वर्ष होने वाली है। यह सूची एपीआई के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर भेजी जाएगी।

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विभाग पहले एसएमएस, व्हाट्सऐप और फोन कॉल के जरिए पात्र व्यक्तियों से सहमति लेगा। अगर डिजिटल माध्यमों से सहमति नहीं मिलती, तो ग्राम पंचायत सहायक, सीएससी या विभागीय कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। दोनों स्तरों पर सहमति न मिलने पर ऐसे नाम सूची से हटा दिए जाएंगे।

सहमति के बाद योजना अधिकारी 15 दिनों में डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से पेंशन स्वीकृत करेंगे। स्वीकृति पत्र डाक से भेजा जाएगा। पेंशन राशि सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाएगी और प्रत्येक किस्त की जानकारी एसएमएस के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, लाभार्थियों के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें वे अपनी सभी भुगतान जानकारी पासबुक की तरह देख सकेंगे।

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