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बिना अनुमति जनसभा करने पर दर्ज होगी एफआईआर - डीएम
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गोण्डा । लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 दृष्टिगत मंगलवार को जिलाधिकारी ने सभी एआरओ व एमसीएमसी टीम के सदस्यों साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सभी एआरओ को निर्देश दिए कि कोई भी राजनैतिक दल बिना अनुमति के रैली, जनसभा व जुलूस आदि निकाल कर प्रचार-प्रसार करता है तो उसके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की उचित धाराओं में कार्यवाही की जाये। उन्होंने सभी एआरओ को निर्देश दिए कि वह अपने क्षेत्र की एफएसी व एसएसटी टीमों को सक्रिय कर ऐसे मामलों में तत्काल कार्यवाही की जाये। किसी भी राजनीतिक दल को जनसभा, जुलूस रैली आदि करना हो तो पहले सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अनुमति प्राप्त करे उसके बाद ही कार्यक्रम करें।
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