Etawah News: 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने पर दोषी को मिला आजीवन कारावास.

इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अजय कुमार सिंह द्वितीय ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के ढाई साल पुराने मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर दो लाख एक हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। 

जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि चौबिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि सात जून 2021 की शाम को उसकी दस साल की पुत्री गांव के ही जितेंद्र उर्फ अखिलेश उर्फ कन्हैया पुत्र राधेश्याम शाक्य के साथ शाम के समय पंखा उठाने के लिए उसके साथ बाइक से गई थी। 

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पंखा उठाने के बाद उसके साथ घर लौट रही थी तभी बंबा की पटरी के पास जितेंद्र ने बाइक रोकी और बच्ची को खेत में ले गया। जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची ने जब विरोध किया तो उसने उसके साथ मारपीट की और धमकी दी कि यदि उसने इसकी शिकायत घर पर की तो वह उसे जान से मार देगा। घर आकर बच्ची ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी अपनी मां को दी। 

बाद में मां उसे लेकर थाने पहुंची और इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्ची का डाक्टरी परीक्षण कराया। उसके बाद पुलिस ने उसके कोर्ट में भी बयान कराए। बाद में पुलिस ने आरोपी जितेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने जितेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। 

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने राज्य की ओर से पैरवी की। उनके द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने जितेंद्र उर्फ कन्हैया उर्फ अखलेश को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

 

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