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बांसडीह पेयजल योजना में लापरवाही पर सख्ती, जल निगम ने ठोका 10 लाख का जुर्माना
बलिया। अमृत 2.0 कार्यक्रम के तहत निर्माणाधीन बांसडीह नगर पंचायत पुनर्गठन पेयजल योजना में कार्यों की धीमी प्रगति और लापरवाही पर उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य अभियंता (प्रयागराज क्षेत्र) ने कार्यदायी संस्था को समयवृद्धि तो दी है, लेकिन साथ ही 10 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पहले से लगाई गई पेनाल्टी भी यथावत लागू रहेगी।
अब कार्यदायी संस्था को 9 माह की ट्रायल एवं रन अवधि सहित 7 दिसंबर 2025 से 6 सितंबर 2026 तक का अतिरिक्त समय दिया गया है।
मुख्य अभियंता कार्यालय के अधिशासी अभियंता एवं व्यक्तिगत सहायक विवेक शील गौतम द्वारा जारी पत्र में बताया गया कि समयवृद्धि का स्वीकृत प्रपत्र अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। साथ ही निर्माण खंड, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) बलिया के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए गए हैं कि तय समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कराया जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को जल्द शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।
इधर नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि बरसात से पहले सड़कों और गलियों की मरम्मत नहीं कराई गई तो किसी भी दुर्घटना या जनहानि के लिए जल निगम और संबंधित ठेकेदार जिम्मेदार होंगे।
